Pan 2.0 के तहत डुप्लीकेट पैन कार्ड पर लग सकता है जुर्माना, जानें क्या है इसका असर

हाल ही में सरकार ने Pan 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत नए क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड जारी किए जाएंगे। इन नए पैन कार्डों के जरिए डुप्लीकेट पैन कार्ड की पहचान करना आसान होगा। सरकार का उद्देश्य पैन कार्ड से होने वाली धोखाधड़ी को रोकना और पैन जारी करने की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। इसके साथ ही, डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने वालों के लिए भारी जुर्माना भी तय किया गया है।

डुप्लीकेट पैन कार्ड क्या है?

आयकर अधिनियम 1961 के तहत, किसी व्यक्ति के पास केवल एक पैन कार्ड होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो उन्हें इसे संबंधित अधिकारियों के पास सूचित करना होगा और अतिरिक्त पैन कार्ड को निष्क्रिय कराना होगा। ऐसा न करने पर आयकर विभाग कार्रवाई करेगा और जुर्माना लगाया जाएगा।

Pan 2.0 और डुप्लीकेट पैन कार्ड पर जुर्माना

Pan 2.0 प्रणाली के तहत, अब बेहतर तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे डुप्लीकेट पैन कार्ड की पहचान करना और उन्हें समाप्त करना आसान होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है और वह इसे विभाग को सूचित नहीं करता है, तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो आप इसे NSDL या UTIITSL जैसे पैन सेवा प्रदाताओं के पास उचित फॉर्म दाखिल करके वापस कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका वैध पैन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए।




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